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गाय / भैंस पालन योजना

गायों की देखभाल और संरक्षण के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना — जानिए गौशाला योजना कैसे बदलाव ला रही है।

गाय / भैंस पालन योजना

Gaushala Loan Yojna

गाय / भैंस पालन योजना जिसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और किसानों को गौशालाओं के निर्माण और आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करना है। यह पहल पशु कल्याण को बढ़ावा देने, ग्रामीण रोजगार सृजन करने और संरचित वित्तीय सहायता व सहायता प्रणालियों के माध्यम से टिकाऊ पशुपालन सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

इस योजना के लाभार्थी निम्नलिखित सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, गौशाला के ढांचागत विकास के लिए कम ब्याज दर पर सहायता राशि।

चारा और पशु देखभाल उपकरणों पर सब्सिडी, पशु चिकित्सा सेवाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता।

यह पहल न केवल भारत की गौवंशीय विरासत को संरक्षित करती है, बल्कि पशुपालन के इर्द-गिर्द उद्यमिता को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाती है।

मुख्य लाभ

गौशाला के ढांचे के विकास के लिए कम ब्याज पर सहायता राशि
चारे, पानी की टंकी और दूध निकालने की मशीन पर सब्सिडी
निःशुल्क या रियायती पशु चिकित्सा सेवाएं और टीकाकरण
ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण योजनाओं में समावेश

वित्तीय सहायता

1

सहायता राशि

नई गौशाला निर्माण, मरम्मत कार्य और दूध निकालने व चारा संबंधित मशीनों की खरीद के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता राशि उपलब्ध है।

2

ब्याज दर एवं पुनर्भुगतान

यह सहायता राशि 1% मासिक ब्याज दर पर उपलब्ध है, जिसे आसान किश्तों में चुकाया जा सकता है।

3

सब्सिडी एवं अनुदान

योग्य आवेदकों को परियोजना लागत पर राज्य ग्रामीण विकास विभागों के माध्यम से 40% तक की सब्सिडी प्रदान की जा सकती है।

4

पात्र व्यय

यह सहायता राशि भूमि विकास, बाड़बंदी, गौशाला निर्माण, मिल्किंग मशीन, चारे का भंडारण, जल व्यवस्था और सौर ऊर्जा सुविधाओं जैसे कार्यों पर खर्च किया जा सकता है।

पात्रता शर्तें

आवेदक भारतीय नागरिक हों और आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

व्यक्तिगत किसान, स्वयंसेवी संस्थाएं (NGO), स्वयं सहायता समूह (SHG) और ग्रामीण उद्यमी आवेदन के पात्र हैं।

गौशाला स्थल के लिए भूमि का स्वामित्व प्रमाण या लीज़ दस्तावेज़ आवश्यक है।

वित्तीय योजना एवं लेआउट प्लान सहित परियोजना रिपोर्ट अनिवार्य है।

बैंक खाता विवरण और आधार से लिंक किया गया KYC अनिवार्य है।

स्थानीय पशुपालन या ग्राम पंचायत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) आवश्यक है।

गौशाला सहायता राशि योजना के लिए आवेदन करें

हमारी गौशाला सहायता राशि योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र भरें।